DELHI TRANSPORT CORPORATION: बस अड्डे पर 70 मिनट से अधिक समय तक बसें खड़ी करने पर डीटीसी और क्लस्टर बसों पर जुर्माना लगेगा। इसकी शुरुआत आनंद विहार बस स्टैंड से होने जा रही है।
दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड ने आईएसबीटी पर 70 मिनट से अधिक समय बस खड़ी करने पर डीटीसी और क्लस्टर बसों पर जुर्माना लगने की नई योजना बनाई गई है।
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इस माह के अंत में इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद इसे सराय काले खा आईएसबीटी पर भी लागू किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इससे बस अड्डे में जगह न होने के कारण बाहर लगने वाली बसों की लाइनों के कारण जाम और प्रदूषण पर लगाम लगेगी।
साथ ही यात्रियों को समय से बस सेवा मिलेगी। बस अड्डे में बसों को परिसर में खड़ी होने के लिए स्टैंड शुल्क देना होता है। बस शुल्क देने के बाद 70 मिनट से ज्यादा समय तक खड़ी रहती है तो उसे जुर्माना देना होगा। यदि 70 मिनट से ज्यादा समय लगता है तो उसे उसे जमाने की भरपाई करनी होगी।
अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत डीटीसी और क्लस्टर बसें 70 मिनट से अधिक देरी से बस अड्डे पर खड़ी होती है तो 1 से 30 मिनट पर 550 रुपए, 31 से 60 मिनट तक 650 रुपए, 61 से 120 मिनट तक 850 रुपए और 120 से अधिक समय तक ₹1000 का जुर्माना लगाने की योजना बनाई गई है।
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