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Haryana Challan New Update: हरियाणा में चालान के रेट 5 गुना बढे, दुर्घटना को ध्यान में रखते लिया फैसला

हरियाणा में दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन दुर्घटनाओं में से ज्यादातर दुर्घटनाएं लापरवाही के कारण हो रही है। दुर्घटनाओं को देखकर सरकार और आम जनता दोनों परेशान है। सरकार ने दुर्घटना से बचने के लिए लेन ड्राइविंग उल्लंघन पर चालान राशि बढ़ाने का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दे दिए हैं।

प्रदेश की कानून व्यवस्था यातायात व्यवस्था पर गृहमंत्री अनिल विज ने गृह एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग के दौरान यातायात व्यवस्था पर काफी देर तक चर्चा हुई। अनिल विज लेन ड्राइविंग मामले पर पहले से फोकस कर रखे थे। ट्रैक पर अलग-अलग लाइन में चलने से ज़्यादा हादसे होते हैं।

अब पहली लाइन लेन ड्राइविंग तोड़ने पर 500 की बजाय 2500 और दूसरी बार ऐसा करने पर 1500 की बजाय 7500 का चालान हो सकता है। बीजेपी सरकार के द्वारा इस चालान को पांच गुना बढ़ाया गया है। इसे लेकर जल्द ही प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। वही अनिल विज को अधिकारियों ने बताया कि अंबाला दिल्ली हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं।

जिस पर उन्होंने कहा कि अन्य भी हाईवे पर ध्यान दिया जाएगा और उन हाईवे पर भी कैमरे लगाए जाएंगे। इस मीटिंग के दौरान अफसर ने कहा कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर हरियाणा की सीमा में कैमरे लगाने पर विचार किया जा रहा है। विज ने कहा कि हर हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए।

पहले लाइन ड्राइविंग तोड़ने पर ₹500 का जुर्माना लगता था लेकिन सरकार ने इस जमाने को 5 गुना बढ़ा दिया है अब इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जमाने के तौर पर ₹2500 देने होंगे।

अगर दूसरी बार जुर्माने की बात की जाए तो पहले 1500 रुपए दूसरी बार का जुर्माना लगता था। अब इस जुर्माने को बढ़ाकर 7500 कर दिया गया है। अनिल विज का कहना है कि इस जमाने के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में काफी सुधार देखने को मिलेगा।

बैठक में यह भी बताया गया की 135 ब्लैक सपाट चिन्हित किए गए हैं जिनमें से 95 को ठीक कर दिया गया है। बैठक में रोड सेफ्टी तथा रोड दुर्घटनाओं के संबंध में भी गहन चर्चा की गई।

राज्य में पुलिस कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से 50% के लिए आवास की व्यवस्था के निर्देश मंत्री ने दिए। हरियाणा में अभी 28% पुलिस कर्मियों के लिए आवास की व्यवस्था है बाकी के 22% पुलिस कर्मियों के पास अभी रहने के लिए आवास नहीं है।

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