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Haryana Police Bharti Update: जाने क्या है, हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए नयी अपडेट,

हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में लगातार बदलाव हो रहे हैं। पुराने नियमों में संशोधन को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है। मगर यह संशोधित नियम अभी तक अधिसूचित नहीं हुए थे। फिर भी नए नियमों के संशोधन के अनुसार पीएमटी और पीएसटी के 4.5 अंक कट सकते हैं।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की सहमति को हरियाणा पुलिस विभाग ने दरकिनार कर दिया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने पुलिस विभाग, गृह विभाग, एजी कार्यालय और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के साथ मीटिंग की थी।

इस मीटिंग के दौरान उन्होंने आयोग से पूछा कि नियमों में संशोधन किस तरह होना चाहिए। पुलिस विभाग ने कहा कि यह भर्ती इन नियमों से करने में क्या दिक्कत है।

बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएस एन प्रसाद आईजी संजय कुमार सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल स्तुति जैन गोयल आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी, सदस्य कमलजीत सैनी और गृह पुलिस विभाग के लीगल सेल के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव राजेश खुल्लर ने निर्देश दिए कि नियमों में संशोधन इस तरह से हो की भर्ती पूरी हो जाए। अतिरिक्त नंबरों के कारण अब तक कोई भी भर्ती नहीं हो पाई है और सभी भर्ती कोर्ट में अटकी हुई है।

पीएमटी और पीएसटी के कट सकते हैं अंक

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में आयोग की तरफ से कहा गया कि अभी तक ग्रुप सी की भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने के कारण मामले अदालत में गए हैं। इन अतिरिक्त अंकों के कारण भर्ती प्रक्रिया लटक जाती है।

इसलिए भर्ती के समय फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में संशोधित नियमों में जो 4.5 अंको की वेटेज दी गई है उसे हटा दिया जाए। अगर अंक देने हैं तो केवल एनसीसी के दिए जाएं।

अभी मंत्रिमंडल से गृह विभाग ने जो संशोधित नियम मंजूर कराए हैं उनमें से पीएसटी के दो अंक और पीएमटी के 2.5 अंक देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि यह अंक हटाने से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने में कोई समस्या नहीं होगी।

मंत्रिमंडल से फिर लेनी होगी मंजूरी

नियमों में जो संशोधन होंगे, उसके लिए मंत्रिमंडल से फिर से मंजूरी लेनी होगी। नए संशोधन के अनुसार पीएसटी और पीएमटी के 4.5 अंको को काटने के लिए कहा गया है। अभी 27 नवंबर को होने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में इन संशोधित नियमों को मंजूरी नहीं मिल पाएगी।

बाद में सर्कुलर के जरिए मंत्रियों के हस्ताक्षर कराकर मंजूरी ली जा सकती है। उसके बाद भी डीजीपी कार्यालय में पुरुष सिपाही के 5000 पद महिला सिपाही के 1000 पदों की भर्ती का आग्रह पत्र भेजा जाएगा। आग्रह पत्र मिलने के बाद आयोग विज्ञापन जारी करेगा।

पुलिस भर्ती में 1 साल से नियम संशोधित नहीं हो सके

CET लागू करने के बाद और ग्रुप सी CET का पेपर होने के बाद पुलिस विभाग इन नियमों में संशोधन कर रहा है। मगर लगभग 1 साल से नियम संशोधित नहीं हो रहे हैं। पुलिस ने ड्राफ्ट बनाकर भेजा था और गृह विभाग ने इन प्रस्तावित सांसद नियमों को 13 जनवरी 2023 को मंजूरी दे दी थी।

उसके बाद विभाग ने इन नियमों को वित्त विभाग, मुख्य सचिव के पास, और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मंजूरी सहमति के लिए भेजा था। वित्त विभाग ने 13 फरवरी 2023 को मंजूरी दे दी थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 17 जनवरी 2023 को सहमति दे दी थी और साथ में अपना मत भी दे दिया था।

हरियाणा पुलिस भर्ती में लगातार संशोधन हो रहे हैं लेकिन इसकी अभी तक कोई भर्ती प्रक्रिया सामने नहीं आई है। आखिर में मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने मीटिंग कर फिर से संशोधित नियमों में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा है कि यह भर्ती बिना नियमों के ही पूरी हो सकती है हरियाणा में अभी तक कोई भर्ती पूरी नहीं हो पाई है लगातार हो रहे नियम संशोधन से आवेदक ओवर एज हो रहे हैं।

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3 thoughts on “Haryana Police Bharti Update: जाने क्या है, हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए नयी अपडेट,”

  1. क्या सरकार उन बच्चो के भविष्य बारे मे भी विचार कर रही है जो ओवर ऐज हो चुके है अगर नहीं तो ये सरकार इस देश की युवा पीढ़ी का गला घोंट रही है सरकार को सोचना चाहिए की उन बच्चों को हर परकार की नौकरिओ मे काम से काम 5 साल की छूट देनी चाहिये 🙏🙏🙏🙏

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