Haryana BPL Card Scheme: हरियाणा सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए ₹80000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जिस परिवार के पास बीपीएल कार्ड है वह इस स्कीम का लाभ उठा सकता है।
कैप्टन मनोज कुमार ने सोमवार को बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए ₹80000 की आर्थिक मदद कर रही है।
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अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था लेकिन पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि पहले इस योजना की राशि ₹50000 थी लेकिन अब बढ़कर ₹80000 कर दी गई है।
हरियाणा सरकार की यह आवास नवीकरण योजना अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना का पात्र बनाया गया है। उन्होंने बताया कि यदि पहले मकान निर्माण के लिए ली गई राशि को 10 साल या उससे अधिक समय हो गया है तो वह परिवार भी इसके लिए दोबारा लाभ उठा सकता है।
कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि आवेदक को परिवार पहचान पत्र, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी और बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री, पानी बिल, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है। आवेदन के साथ सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी अवश्य लगाएं।
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