सरकार के सरल पोर्टल पर प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों के लिए सोलर पंप लगवाने हेतु अधिसूचना जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिसके लिए योग्य किस उम्मीदवार आज 23 अक्टूबर 2023 से लेकर 7 नवंबर 2023 तक सरल पोर्टल के माध्यम से सोलर पंप लगवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सोलर पंप योजना के अंतर्गत पात्रता एवं जरूरी दस्तावेज
सोलर पम्प योजना के अन्तर्गत सोलर पम्प लगवाने के लिए निम्नलिखित शर्ते व योग्यता जरूरी है:
परिवार पहचान पत्र (फॅमिली आइडी)
आवेदक के परिवार के नाम पर सोलर का कनेक्शन पहले से ना हो।
आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप ना हो।
आवेदक के नाम पर कैसी भूमि की जमाबंदी या फर्द हो।
हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांव में जहां भूजल 70 फीट से नीचे चला गया है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है अन्य को भूमिगत पाइपलाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा
धान उगाने वाले किस दिन के क्षेत्र में HWRA की रिपोर्ट के अनुसार भूजल 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के पात्र नहीं है
सोलर पंप स्कीम 2023 24 के नियम व शर्त्रों की विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विज़िट सकते हैं
सोलर पंप योजना से जुड़ी अन्य आवश्यक जानकारी
किसान 75% अनुदान राशि पर 3 HP से 10 HP सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जिन किसानों ने 23 जून 2023 से 12 जुलाई 2023 के दौरान आवेदन किया था उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन किसानों को फिर से लाभार्थी हिस्सा जमा करवाने का मौका दिया जाएगा।
बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी बशर्ते उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण करना पड़ेगा।
इस वर्ष के लक्षण लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा।
चयनित लाभार्थी को पीएम कुसुम पोर्टल पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे जिसकी सूचना आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी।
किसान अपने खेत के साइज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाइप और पंप का चयन करें।
किसान को अपने खेत में केवल बोर करवा कर देना होगा बाकी पंप स्थापना का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा।
सोलर पंपिंग के लिए क्षमता के अनुसार किसानों की अनुमानित देय राशि इनफार्मेशन बुलेटिन मे दी गई है।
हरियाणा सोलर पंप योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में परियोजना अधिकारी या सहायक परियोजना अधिकारीअथवा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग एवं कार्यालय के फोन नंबर 0172-35085 पर प्राप्त 9:00 से 5:30 तक संपर्क कर सकते हैं।
हरियाणा सोलर पम्प योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु सरल पोर्टल पर विज़िट करें। या अपने नजदीकी CSC केंद्र जाएँ।
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