Hit And Run Case: केंद्र सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन मामले में दोषी पाए जाने पर 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा के प्रावधान के खिलाफ देशभर में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। इस काले कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
इसी के तहत भिवानी में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर भिवानी के जनता ट्रक यूनियन के बैनर तले सैकड़ो ट्रक ड्राइवर ने आज हड़ताल रखी तथा इस कानून को वापस लेने की मांग की।
नए कानून के तहत कोई भी ट्रक चालक या वाहन से जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसे व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में पहुचना आसान नही है। दोसी पाए जाने पर नए कानून के तहत ड्राइवर को 10 लाख रुपए का जुर्माना तथा अधिकतम 7 साल की सजा दी जाने का प्रावधान है।
भारत में 28 लाख से ज्यादा ट्रक चालक 100 अरब किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इन ट्रैकों पर 50 लाख से अधिक लोग कार्य करते हैं। ऐसे में ट्रक के माध्यम से होने वाली सड़क दुर्घटनाएं भी आम देखने को मिलती हैं।
भिवानी जनता ट्रक यूनियन के जिला प्रधान बीनू शेखावत ट्रक चालक अजीत सिंह, राहुल व लक्ष्मण ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री के आह्वान से इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। अन्यथा यह हड़ताल अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगी।
ट्रक चालक ने तर्क दिया कि ट्रक से दुर्घटनाएं होने पर आम लोग ट्रक चालक को गिरकर पीटने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसे में घायल को अस्पताल पहुंचना उसके लिए संभव नहीं है। ऐसे में 10 लाख का जुर्माना और 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान गलत है।
इस कानून को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। ट्रक ड्राइवर ने कहा कि उन्हें मात्र 10 से 15000 रुपए तनख्वाह मिलती है। ऐसे में 10 लाख का जुर्माना भरना उनके लिए संभव नहीं है। वह सड़क पर चलते हुए चिड़िया को मारना भी पसंद नहीं करते लेकिन दुर्घटनाएं किसी से भी हो सकती हैं।
इसलिए इस कड़े कानून के तहत ट्रक ड्राइवर को 5 से 7 साल की सजा और 10 लाख ज़ुर्माने का प्रावधान बिल्कुल गलत है।
Haryana Linganupat 2023: बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना से हरियाणा का लिंगानुपात बढ़ा