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One Time Settlement Scheme: जाने क्या है यह स्कीम, किसको कितना देना होगा टैक्स, सरकार खुश, आम आदमी परेशान

One Time Settlement Scheme: हरियाणा मैं आबकारी कराधान विभाग की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिंह खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इसकी शुरुआत कर दी है। इस स्कीम के शुरू होने के बाद अब डिस्प्यूटटेड टैक्स में अगर 50 लाख रुपए का अमाउंट है तो उसका 30% और अगर 50 लाख से अधिक है तो उसका 50% तक भुगतान करना होगा।

मुख्यमंत्री ने स्कीम की शुरुआत करते हुए कहा कि लोगों के सहयोग के लिए विवादों से समाधान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत पहली जनवरी 2024 से 30 मार्च 2024 की अवधि में 7 अलग-अलग अधिनियमों से संबंधित मामलों में लंबित टैक्स कि अदायगी में ब्याज और जुर्माने में छूट के साथ चार श्रेणियां निर्धारित करते हुए टैक्स की अदायगी की जा सकेगी।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान गुरुग्राम के साथ मिलकर एक जीएसटी प्रशिक्षण संस्थान भी खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने रविवार को गुरुग्राम के सेक्टर 44 में अभकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा की और से इस योजना को लागू किया है।

मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि यह स्किम विभाग की 30 जून 2017 तक की अवधि के तहत बकाया टैक्स राशि के निपटान का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत वैल्यू एड टैक्स यानी वेट के साथ अलग-अलग टैक्स समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा।

डिप्टी सीएम ने बताया कि हरियाणा में टैक्स कलेक्शन के लक्ष्य को 66000 करोड़ तक लेकर जाएंगे। मेरा बिल मेरा अधिकार जैसे प्रावधान लाने वाला हरियाणा पहला राज्य बन चुका है। हमने जीएसटी काउंसलिंग से भी इस स्कीम के जरिए लकी ड्रा का प्रावधान कराया है।

हमारे सुझाव को जीएसटी काउंसलिंग के पांच राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है। हरियाणा लगातार इस सरकार में प्रगति के रास्ते पर चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा।

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