WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

HSSC Court Case Update: भर्तियों को लेकर यह रहा कोर्ट का फैसला, जाने संपूर्ण जानकारी

HSSC Court Case Update:- ग्रुप सी के 20000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को डबल बेंच ने हरियाणा सरकार को ग्रुप सी के 20000 पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा करवाने की अनुमति दे दी है।

कोर्ट के इस फैसले से 61 ग्रुप में आवेदन करने वाले करीब 100000 युवाओं को राहत मिली है। सिंगल बैच ने अगस्त माह में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।

जिसके चलते कुल 63 में से 61 ग्रुपों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं हो पाई थी। मंगलवार को हरियाणा सरकार एवं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एडवोकेट जनरल बलदेव और एडिशनल एडवोकेट दीपक बालियान कोर्ट के समक्ष पेश हुए।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि सिंगल बेच की रोक के चलते हजारों आवेदक प्रभावित हो रहे हैं प्रदेश में ग्रुप सी के 32000 पदों को भरने के लिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया गया था। उसके बाद पदों के आधार पर कुल 63 ग्रुप बनाए गए।

ग्रुप 56 और 57 के 12000 पदों के लिए तो स्क्रीनिंग परीक्षा हो चुकी है लेकिन बाकी के 61 ग्रुप पर भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। ऐसे में उनके लिए स्क्रीनिंग परीक्षा कराने की अनुमति दी जाए। सरकार की दलिलो के बाद कोर्ट ने परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है।

सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंक देने से जुड़ा है विवाद

कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने के बाद आयोग ने सामाजिक व आर्थिक आधार पर मिलने वाले अंकों को जोड़कर मेरिट सूची बनाई थी। इन अंको को लेकर किसी आवेदक का दावा गलत पाया गया तो कट के बाद मौजूद प्रथम आवेदक का नौकरी के लिए चयन नहीं हो पाएगा।

क्योंकि स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए तो केवल 5 गुना आवेदक ही बुलाए जा रहे हैं। इसलिए इन भर्तियों को पूरी करने पर कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई थी। उनका तर्क था कि पहले इन अंकों के दावों की जांच की जाए और इसके बाद ग्रुप 56 और 57 के परिणाम जारी करने व सभी 61 ग्रुपों पर स्क्रीनिंग परीक्षा कराने की अनुमति दी जाए।

Haryana Police Bharti Update: जाने क्या है, हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए नयी अपडेट,

Leave a Comment

Join WhatsApp Channel